• आचारसंहिता में हथियार जमा न करने वालों पर पुलिस ने की आर्म्स ऐक्ट व 188 की कार्यवाही

    विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता पूरे प्रदेश में लागू है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी लोगों को अपने लाइसेंसी हथियार जमा करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिशा निर्देश दिए थे

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    ग्वालियर:  विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता पूरे प्रदेश में लागू है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी लोगों को अपने लाइसेंसी हथियार जमा करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिशा निर्देश दिए थे।
     
    बावजूद इसके कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी उचित कारण के हथियारों को अपने पास रखे हुए हैं। जिससे निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान प्रभावित हो सकता है ।
     
    जिला निर्वाचन कार्यालय की सिफारिश पर अब पुलिस ने लगभग आधा दर्जन ऐसे लोगों पर आर्म्स एक्ट और धारा 188 के तहत प्राथमिक की दर्ज की है जिन्होंने निर्धारित तिथि तक अपने हथियार थानों में जमा नहीं कराए थे।
     
    पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल का कहना है कि अब उनके हथियार अवैध हथियारों की श्रेणी में आ चुके हैं इसलिए उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने विशेष परिस्थितियों में ही लाइसेंसी हथियारों को उसके धारक को अपने पास रखने की अनुमति दी है ।
     
    लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बिना कारण के अपने हथियार आर्म्स डीलर या पुलिस के पास जमा नहीं कराए हैं ।ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है फिलहाल आधा दर्जन लोग इसकी जद में आए हैं ।
     
    इनमें पांच लोग ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के हैं। इनमें आशीष तोमर अशोक तोमर वीरेंद्र राठौड़ सत्येंद्र सिंह एवं ज्ञान सिंह शामिल है ।इनसे जो हथियार बरामद किए गए हैं उनमें 315 बोर 12 बोर की बंदूकें शामिल हैं।

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