मध्यप्रदेश के 19 धार्मिक नगरों और ग्राम पंचायतों में शराबबंदी लागू

मध्यप्रदेश में आज से 19 धार्मिक नगरों और ग्राम पंचायतों में महत्वपूर्ण घोषणा के क्रियान्वयन के तहत शराबबंदी लागू हो गई

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एजेंसी
Updated on : 2025-04-01 11:10:53

भोपाल। मध्यप्रदेश में आज से 19 धार्मिक नगरों और ग्राम पंचायतों में महत्वपूर्ण घोषणा के क्रियान्वयन के तहत शराबबंदी लागू हो गई।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों और ग्राम पंचायतों में शराबबंदी की घोषणा की थी। इस पर अमल के लिए 24 जनवरी को लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दी गयी थी।

निर्णय के अनुरूप उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मण्डलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मण्डला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक की सम्पूर्ण नगरीय सीमा में और सलकनपुर, कुण्डलपुर, बांदकपुर, बरमानकलां, बरमानखुर्द और लिंगा की ग्राम पंचायत सीमा में समस्त मदिरा दुकानों और बार को बंद किया गया है। प्रदेश के इन 19 नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों को “पूर्णतः पवित्र” घोषित करते हुए एक अप्रैल 2025 से पूर्ण शराबबंदी लागू की गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा नशामुक्ति की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। जिन धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी का निर्णय लिया उसमें एक नगर निगम, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद और 6 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। जिन प्रमुख पवित्र नगरों में शराबबंदी लागू की गयी है, उनमें बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन और प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक भी शामिल है।

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