• 11 साल पुराने कालिख कांड में भाजपा विधायक, भाजयुमो अध्यक्ष को 1- 1 साल की जेल

    मामला 11 साल पुराना 2011 का है। आरोपी नेताओं ने छात्र जीवन मे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहते हुए एग्रीकल्चर कॉलेज के प्राचार्य अशोक कुमार चौधरी पर कालिख पोत दी थी

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    गजेन्द्र इंगले
     
    भोपाल: मध्यप्रदेश के खंडवा में बहुचर्चित कालिख कांड में कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया है। विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने भाजपा विधायक राम दांगोरे समेत भाजयुमो जिलाध्यक्ष अनूप पटेल व अन्य को एक-एक साल की सजा सुनाई है। मामला 11 साल पुराना 2011 का है। आरोपी नेताओं ने छात्र जीवन मे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहते हुए एग्रीकल्चर कॉलेज के प्राचार्य अशोक कुमार चौधरी पर कालिख पोत दी थी।
     
    वर्तमान में भाजपा से पंधाना विधायक राम दांगोरे, भाजयुमो के जिलाध्यक्ष अनूप पटेल, विधायक के करीबी अश्विनी साहू, राहुल डोडे, रोहित मिश्रा, अंकित अवस्थी, कैलाश साहू, ज्योति वालिजंकर, सोनाली, आशीष तायड़े को पुलिस ने आरोपी बनाया था। इन नेताओं पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान प्राचार्य के चेहरे पर कालिख पोतने का आरोप था। आरोप तय होने पर अब 11 साल बाद इन्हें सज़ा मिली है। 
     

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