• बुलंदशहर में हत्या के आरोप में चार को आजीवन कारावास

    उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट राजीव कुमार ने छह साल पूर्व हुई दो सगे भाइयों की हत्या के आरोप में चार आरोपियों को आजीवन कारावास व 40-40हजार रूपए का जुर्माना किया है।

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    बुलंदशहर । उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट राजीव कुमार ने छह साल पूर्व हुई दो सगे भाइयों की हत्या के आरोप में चार आरोपियों को आजीवन कारावास व 40-40हजार रूपए का जुर्माना किया है।

    विशेष जज ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मुकदमे के छह विवेचकाओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के आदेश जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी को दिए हैं।

    अभियोजन पक्ष के अनुसार 8 अगस्त 2014 को कोतवाली देहात थाना के ग्राम दोस्तपुर बाईपास के निकट सड़क पर 2 शव मिले थे जिनकी शिनाख्त शिकारपुर थाना क्षेत्र के गांव जमालपुर निवासी कौशलेंद्र व प्रवीण के रूप में हुई थी। जिसमें हत्यारे अज्ञात बताए गए । पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दोनों सगे भाइयों की हत्या गला दबाकर की गई थी। विवेचना में बंटी,सोमबीर, अजीत, सुधीर और सचिन के नाम प्रकाश में आए।

    पुलिस ने जांच के बाद बंटी, सोमबीर, सुधीर और सचिन के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया क्योंकि पांचवां आरोपी अजीत नाबालिक था । इस कारण उसका ट्रायल बाल न्यायालय में हुअआ ।

    सुनवाई स्पेशल जज एडीजे गैंग स्टर एक्ट राजीव कुमार के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की ओर से कई गवाह पेश किए गए। उपलब्ध प्रमाण,साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त बंटी ,सोमबीर, सुधीर और सचिन को कौशलेंद्र और प्रवीण की हत्या का दोषी करार दिया गया और चारों को आजीवन कारावास की सजा दी गयी ।
     

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