आधार का मसला संविधान पीठ के सुपुर्द

नई दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालय ने आधार योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को संविधान पीठ के सुपुर्द कर दिया है। याचिका में आधार योजना को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह व्यक्ति की निजता के संविधान से मिले अधिकार का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने संकेत दिया है कि वह सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ हासिल करने के लिए आधार की अनिवार्यता न होने के अपने 2013 के आदेश को दोहरा सकता है।

Deshbandhu
Updated on : 2015-11-08

नई दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालय ने आधार योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को संविधान पीठ के सुपुर्द कर दिया है। याचिका में आधार योजना को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह व्यक्ति की निजता के संविधान से मिले अधिकार का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने संकेत दिया है कि वह सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ हासिल करने के लिए आधार की अनिवार्यता न होने के अपने 2013 के आदेश को दोहरा सकता है।

न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को यह कहते हुए संविधान पीठ को सौंपा कि योजना में 'कई साफ दिखने और अब तक नहीं सुलझने वाले मुद्दे' मौजूद हैं। न्यायालय ने संकेत दिया कि वह सरकार से अपने उस आदेश को व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचाने के लिए कहेगी, जिसमें कहा गया था कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी नहीं है।