नयी दिल्ली ! जबरन भूमि अधिग्रहण की बढती घटनाओं से नाखुश उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून को ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए1न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति एच एल दत्तू की खंडपीठ ने कहा कि भूमि अधिग्रहण धोखाधडी का अखाडा बन चुका है और संबंधित कानून को ही समाप्त कर देना चाहिए1 हालांकि न्यायालय ने गुजरात की भूमि अधिग्रहण नीति की जमकर तारीफ की1खंडपीठ ने कहा कि विभिन्न राज्यों में किसानों और खेतिहरों की जमीनें जबरन अधिग्रहीत किये जाने की खबरें आ रही हैं. लेकिन गुजरात अपवाद है. जहां से ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं है1न्यायालय ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के हापुड जिले में चमडा उद्योग विकसित करने के लिए 82 एकड जमीन जबरन अधिग्रहीत किये जाने से प्रभावित किसानों की याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की1